हर घर तिरंगा 15 अगस्त के मौके पर 'हर घर तिरंगा' अभियान चल रहा है. इसमें लोगों को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कानून भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कानून, परंपराएं, प्रथाएं और निर्देशों का भारतीय ध्वज संहिता में जिक्र है.
आकार में आयताकार भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होना चाहिए. ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा.
सम्मान देना चाहिए जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाएगा, तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए.
तिरंगा अस्त-व्यस्त न हो राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय यह ध्यान रखना है कि तिरंगा कटा हुआ या अस्त-व्यस्त न हो. उसे जमीन या फर्श या पानी में स्पर्श की अनुमति नहीं है.
उल्टा नहीं फहराया जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जाएगा. यानी कि केसरिया हिस्सा नीचे नहीं होना चाहिए.
नियमों को तोड़ने पर सजा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या उल्टा, कटा-फटा या मैला-कुचैला झंडा फहराने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.
नियमों को तोड़ने पर सजा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या उल्टा, कटा-फटा या मैला-कुचैला झंडा फहराने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.